उदयपुर ब्लैकमेल कांड: आरोपी वकील की जमानत याचिका खारिज, अब हाईकोर्ट पर टिकी आस
उदयपुर। शहर के बहुचर्चित ब्लैकमेलिंग और एआई (AI) निर्मित अश्लील वीडियो मामले में आरोपी वकील को बड़ा झटका लगा है। न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी की जमानत याचिका पर एडीजे-4 (ADJ-4) कोर्ट ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसे खारिज कर दिया। निचली अदालत के बाद अब सेशन कोर्ट से भी राहत न मिलने पर आरोपी के पास हाईकोर्ट जाने का ही विकल्प बचा है।
मेवाड़ की सियासत में भूचाल
यह मामला महज एक आपराधिक घटना न रहकर मेवाड़ की राजनीति का केंद्र बन गया है। भाजपा की एक महिला नेत्री द्वारा 11 फरवरी को दर्ज कराए गए मामले में आरोप है कि आरोपी वकील ने एआई तकनीक का इस्तेमाल कर उनका आपत्तिजनक वीडियो बनाया, उसे वायरल किया और ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। इस घटनाक्रम के बाद से ही भाजपा के अंदरूनी हलकों में भी हलचल तेज है।
पुलिस कार्रवाई पर उठते सवाल
बता दें कि 12 फरवरी की अलसुबह करीब 4 बजे भूपालपुरा थाना पुलिस ने डीएसपी गोपाल चंदेल के नेतृत्व में आरोपी के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस के साथ कुछ निजी व्यक्तियों की मौजूदगी और उनके हाथों में सब्बल व लोहे के हथियार होने की तस्वीरों ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।
इस्तीफे नहीं, अब नई नियुक्तियों की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में पार्टी के बड़े नेताओं के नाम उछलने के बाद भाजपा आलाकमान सक्रिय हो गया है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर मंथन हुआ है। संघ को पार्टी की छवि खराब होने का इनपुट मिलने के बाद अब डैमेज कंट्रोल की रणनीति अपनाई जा रही है। चर्चा है कि पार्टी में फिलहाल इस्तीफे नहीं होंगे, बल्कि जिला संयोजक की नियुक्ति कर संगठन को नए सिरे से मजबूती देने की तैयारी की जा रही है।
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