ध्वनि एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के निर्देश

Update: 2025-10-13 19:30 GMT

उदयपुर । जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने दीपावली पर्व के अवसर पर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार, प्रदेश में केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति होगी। दीपावली पर ग्रीन आतिशबाजी रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही की जा सकेगी। अन्य पटाखों का निर्माण, क्रय-विक्रय एवं भंडारण प्रतिबंधित रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक को उनके-अपने क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों की पालना सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकारी घोषित किया गया है।

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