गिव अप अभियानः स्वेच्छा से नाम की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई

By :  vijay
Update: 2025-02-28 13:03 GMT

उदयपुर, । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत पात्र लोगों को लाभान्वित करने तथा अपात्र लोगों को सूची से हटाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे गिव-अप अभियान के तहत स्वेच्छा से नाम हटवाने की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। रसद विभाग की ओर से निष्कासन श्रेणी में शामिल लोगों के नाम हटवाने को लेकर विशेष मुहिम चलाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर रसद विभाग स्वयं के स्तर पर भी अपात्र लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर रहा है। डीएसओ भटनागर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा सूची में कई अपात्र परिवार शामिल हैं, जबकि कई पात्र परिवार इस सुविधा से वंचित हैं। इसके लिए सरकार ने गिवअप अभियान चलाया, ताकि निष्कासन श्रेणी में शामिल स्वैच्छिक रूप से अपना नाम हटवा लेवें। इसके लिए अंतिम तिथि अब 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। संबंधित व्यक्ति रसद कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा खाद्य विभाग की वेबसाइट फूड डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर अपना नाम स्वयं भी हटवा सकते हैं। तय तिथि के बाद निष्कासन श्रेणियों के अपात्र परिवार के चिन्हीकरण के लिए वृहद सर्वे करवाया जाएगा तथा अपात्र पाए जाने पर परिवारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

भटनागर ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव-अप अभियान में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 के अन्तर्गत निष्कासन श्रेणी तय की गई है। इसमें वह परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, वह परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्व सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो, परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) को शामिल किया गया है। गिवअप अभियान के तहत नाम हटवाने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। वहीं राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभागीय स्तर पर भी अपात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है।

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