ऋणधारकों के लिए ओटीएस योजना लागू, समय पर भुगतान पर ब्याज और शास्ति में राहत
उदयपुर, । राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों द्वारा संचालित ऋण योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राहत प्रदान करते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2025-26 लागू की गई है। योजना के अंतर्गत समय पर मूलधन चुकाने वाले ऋणधारकों को साधारण ब्याज एवं शास्ति (दंडनीय ब्याज) में छूट दी जाएगी।
इसके तहत पहला चरण 1 मई से 30 सितंबर तक की अवधि में केवल मूलधन जमा कराने पर साधारण ब्याज एवं शास्ति पूरी तरह माफ की जाएगी। दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की अवधि में यदि लाभार्थी मूलधन एवं साधारण ब्याज दोनों जमा कराता है, तो शास्ति माफ की जाएगी। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक वितरित ऋण के लाभार्थियों को मिलेगा। यह योजना 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।