मंदिर जाती युवती को बीच राह रोककर गैंगरेप करने के मामले में तीन आरोपितों को 20-20 साल की सजा

By :  prem kumar
Update: 2024-11-26 13:15 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। तेजाजी मंदिर जाते वक्त बीच राह युवती को रोककर गैंगरेप करने के मामले में तीन आरोपितों को 20-20 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (अनुसुचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण) प्रकरण ने सुनाया।

प्रकरण के अनुसार, एक युवती ने नौ सितंबर २०१९ को शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दी कि वह अपनी सहेली के साथ तेजाजी मंदिर जाने के लिए टेंपो में बैठकर शाहपुरा पहुंची। जहां सहेली का रिश्तेदार दिनेश मिला। दिनेश उन्हें बाइक पर बैठाकर तेजाजी मंदिर जा रहे थे। आसींद-तहनाल कच्ची रोड़ पर कुछ दूर जाने पर तीन व्यक्ति लाठियां लेकर खड़े मिले। जिनके मुंह से शराब की स्मैल आ रही थी। इन लोगों आगे आकर बाइक रुकवा ली। बाइक रुकते ही दिनेश व परिवादिया की सहेली भाग गये, जबकि परिवादिया ने भागने का प्रयास किया तो वह ओडनी पैर में उलझने से गिर गई। तीनों आरोपित, परिवादिया को जबरन जंगल में ले गये, जहां तीनों ने उसके साथ मारपीट की ओर गले से सोने का मांदलिया चुरा लिया। साथ ही एक आरोपित ने परिवादिया से रेप किया, जबकि दो ने उसका साथ दिया। पीडि़ता ने आरोपितों से हाथ जोडक़र विनती भी की, लेकिन वे नहीं माने। दो आरोपित थोडा साईड में हुए तो वह, एक आरोपित को धक्का देकर उसके चंगुल से निकल कर रोड़ पर आई। इस दौरान दिनेश व उसकी सहेली मदद के लिए कुछ लोगों को लेकर आये। जिन्हें देखकर तीनों आरोपित भाग गये। तीनों आरोपित एक को नारायण गुर्जर के नाम से पुकार रहे थे। पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया, जिसकी जांच डीएसपी शाहपुरा भरत सिंह ने की।

पुलिस जांच में हुआ खुलासा, न्यायालय ने सुनाई सजा

पुलिस ने एक आरोपित बेगूं रोड शाहपुरा निवासी नारायण गुर्जर से पूछताछ व साक्ष्यों से पाया कि पीडि़ता, अपनी सहेली व रिश्तेदार दिनेश के साथ बाइक पर मेले में तेजाजी को धोक लगाने जा रही थी। इस दौरान आरोपित नारायण गुर्जर, राजू कहार व कैलाश कहार ने उन्हें रोका और धमकाया। युवती नीचे गिर गई। उसकी सहेली व उसका रिश्तेदार वहां से भाग गये। तीनों आरोपित, युवती को उठाकर ले गये। मारपीट की। कैलाश कहार ने पीडि़ता के साथ रेप किया। मांदलिया छीन लिया। राजू को धक्का देकर पीडि़ता भागने लगी। तभी दिनेश, अपने परिचित चांदमोहम्मद रंगरेज को अपने साथ मदद के लिए लेकर आया। तब पीडि़ता रोड की ओर भाग रही थी। नारायण गुर्जर उसके पीछे भाग रहा था, जिसे मदद के लिए आये चांद मोहम्मद ने पहचान लिया। पुलिस ने तीनों आरोपितों बेगूं रोड शाहपुरा निवासी नारायण पुत्र सुरजमल गुर्जर, रावला पाडा, उदयभान गेट निवासी राजू पुत्र नन्दा कहार व कैलाश पुत्र नन्दा कहार को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में इस प्रकरण के ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश कुमार जोशी ने 27 गवाहों के बयान करवाते हुये 47 दस्तावेज पेश कर तीनों आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने तीनों आरोपितों नारायण गुर्जर, राजू कहार व कैलाश कहार को 20-20 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।  

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