भीलवाड़ा में जहरीली लापरवाही का कहर!: अवैध मेथेनॉल बेचने वाली फर्म पर बड़ी कार्रवाई, 4 लोगों की मौत से मचा हड़कंप

Update: 2026-02-13 14:49 GMT

भीलवाड़ा BHN. जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के माधोपुरा में हुई दर्दनाक घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। 12 फरवरी 2026 को हुए इस हादसे में मेथेनॉल को शराब समझकर सेवन करने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल सख्त कदम उठाए।

संयुक्त टीम का गठन, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

घटना के कारणों की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएमएचओ भीलवाड़ा एवं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की संयुक्त टीम गठित की गई। जांच के दौरान शहर में अवैध रूप से मेथेनॉल बेचने वाली फर्म का खुलासा हुआ।

टीम ने मैसर्स माहेश्वरी एसिड एण्ड केमिकल्स, कॉलेज रोड, भीलवाड़ा पर दबिश दी, जहां फर्म मालिक अनुज सोमानी 38 पुत्र बालमुकुंद सोमानी , निवासी ए-199 शास्त्रीनगर, मौके पर मौजूद मिले।

बिना लेबल, बिना लाइसेंस बिक रहा था जहर!

जांच के दौरान दुकान में रखी 20 बोतलों में मेथेनॉल पाया गया।

चौंकाने वाली बात यह रही कि किसी भी बोतल पर कोई लेबल अंकित नहीं था। मेथेनॉल के क्रय-विक्रय से संबंधित कोई वैध अनुज्ञापत्र या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। फर्म मालिक ने दस्तावेज होने से साफ इनकार कर दिया। मौके पर 19 बोतलों को जब्त किया गया तथा 1 बोतल एफएसएल जांच हेतु सीलबंद की गई। जब्त मेथेनॉल POISON की श्रेणी में आता है।

गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज

जांच में सामने आया कि फर्म मालिक द्वारा मेथेनॉल का खुदरा विक्रेताओं को अवैध रूप से विक्रय किया गया, जो कि गंभीर आपराधिक कृत्य है।

इस संबंध में पुलिस थाना कोतवाली, में प्रकरण संख्या: 52/2026,धारा 286 बीएनएसएस 2023, विष अधिनियम 1919 की धारा 2, 4, 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।आरोपी फर्म मालिक अनुज सोमानी बताया गया है।

जांच जारी, प्रशासन सख्त

फिलहाल मामले की जांच जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध रासायनिक पदार्थों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि लापरवाही और अवैध कारोबार किस तरह मासूम जानों पर भारी पड़ सकता है।

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