अदालत का फैसला-: अफीम डोडा-चूरा तस्कर को 3 साल की सजा, लगाया 30 हजार रुपये का जुर्माना

भीलवाड़ा बीएचएन। अफीम डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में तस्कर भैंरूलाल मीणा को तीन साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने सुनाया।
प्रकरण के अनुसार, बीगोद थाने के तत्कालीन प्रभारी महावीरप्रसाद मीणा को 28 सितंबर 2017 को मुखबिर से सूचना मिली कि अजमेर में पंजीकृत नंबर की एक पिकअप में अफीम डोडा-चूरा परिवहन कर लाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी मीणा ने त्रिवेणी चौराहे पर नाकाबंदी की। सूचना के मुताबिक आई पिकअप को चालक भगा ले गया। पुलिस ने पीछा कर पिकअप को रुकवाया। चालक से पूछताछ की तो उसने खुद को अजमेर जिले के सावर थाने के गोपालपुरा का निवासी भैंरूलाल पुत्र सुवालाल मीणा बताया। तलाशी लेने पर पिकअप में 48 किलो डोडा-चूरा मिला, जिसे पिकअप सहित जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। बाद में पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की । ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुये रामस्वरुप गुर्जर ने न्यायालय में सात गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 69 दस्तावेज पेश कर दोष सिद्ध करवाया। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुये आरोपित भैंरूलाल मीणा को तीन साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।