अफीम डोडा चुरा तस्कर को 4 साल की कैद

By :  prem kumar
Update: 2025-05-23 08:17 GMT
अफीम डोडा चुरा तस्कर को 4 साल की कैद
  • whatsapp icon

भीलवाड़ा हलचल न्यूज़। विशिष्ट न्यायाधीश ‌एनडीपीएस प्रकरण, जगदीश प्रसाद शर्मा ने अफीम डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में नारायण सिंह राजपूत को 4 साल की कठोर कैद और ₹40000 के जुर्माने से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि पारोली थाने के तत्कालीन प्रभारी खीवराज 29 जून 2019 को गाडरी खेड़ा रोड स्थित तिराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान छापडेल रोड की ओर से एक अल्टो कार आई जिसे चालक भगाकर कवलियास तालाब की ओर ले गया ।पुलिस ने कार का पीछा किया। उधर, आगे रास्ता बंद होने से उक्त कार को छोड़कर चालक भागने लगा, जिसे पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की तो उसने खुद को मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के सारण का खेड़ा निवासी नारायण सिंह पुत्र मनोहर सिंह राजपूत बताया पुलिस ने कर की तलाशी ली तो उसमें 5 प्लास्टिक के कटटो में 48 किलो 500 ग्राम का डोडा चूरा मिला, जिसे पुलिस ने कार सहित जब्त कर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपित नारायण सिंह के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया । ट्रायल के दौरान अभियान पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुए 69 दस्तावेज पेश कर नारायण सिंह पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। केस में ट्रायल पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित नारायण सिंह को 4 साल की कठोर कैद और ₹40000 के जुर्माने से दंडित किया है।

Similar News