बड़ा फैसला-: भीलवाड़ा में पटाखे जलाने के विवाद में युवक की हत्या करने वाले 4 आरोपितों को आजीवन कारावास
भीलवाड़ा बीएचएन। शहर के बीलियाखुर्द में करीब नौ साल पहले पटाखे जलाने को लेकर उपजे विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या करने के चार आरोपितों को आजीवन कारावास से के साथ ही 15-15 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। फैसला, शुक्रवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा ने सुनाया।
प्रकरण के अनुसार, रावला चौक, बीलियाखुर्द निवासी महेंद्र सिंह 22 पुत्र संग्रामसिंह ने 1 नवंबर 2016 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट पेश की। सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि 31 अक्टूबर 16 की शाम करीब दस बजे वह, अपने मकान पर खाना खाकर सब्जी मंडी में गुटखा लेने गया। जहां अंकुर त्रिवेदी, नरेश प्रजापत, गोविंद गुर्जर, शंकर बागरिया और राहुल सिंह बैठे हंसी मजाकर कर रहे थे। इस पर वह भी उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद ही दो बाइक वहां आई। उन पर सुमित उर्फ लापु चौहान बुनकर पुत्र भगतराम बुनकर, दीपक पुत्र बालू राम लखारा, सूरजभान उर्फ कालु पुत्र धन सिंह राजपूत व जोरावर सांसी पुत्र राजु सांसी सवार होकर आये । उनके हाथ में चाकू व तलवारें थी । इन लोगों ने आते ही जान से मारनें की नियत से लापु उर्फ सुमित ने राहुल व शंकर के जांघ व पीठ पर चाकू मारा, जिससे राहुल व शंकर बेहोश होकर नीचे गिर गये। परिवादी बचाव करने लगा तो सूरजभान उर्फ कालु ने उसके बायें हाथ की कलाई पर तलवार से वार किया, जिससे हाथ में गंभीर घाव हो गया। जोरावर सांसी व दीपक लखारा चाकू लेकर और परिवादी पर वार करनें लगे तो उसने वहां से भागकर जान बचाई। जोरावर सांसी व दीपक उसे मारने की नियत से पीछे दौड़े । शंकर बागरिया व राहुल को बेहोशी हालात में महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया। इन चारों बदमाशों ने शंकर बागरिया की बाइक को भी तोड़ दिया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने जानलेवा हमले व मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर तलवार, चाकू व बाइक बरामद की। इस बीच, 3 नवंबर 16 को शंकर बागरिया की उदयपुर अस्पताल में मौत हो गई। इस पर पुलिस ने प्रकरण में अपराध धारा 302 का इजाफा किया। पुलिस ने तफ्तीश में पाया कि पटाखे जलाने को लेकर विवाद के चलते चारों आरोपितों ने उक्त वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने तफ्तीश पूर्ण करने के बाद आरोपित घोसुंडा, चंदेरिया हाल रीको फोर्थ फेज बीलिया निवासी दीपक लखारा पुत्र बालुराम लखारा, सुरजभान सिंह उर्फ कालु पुत्र धनसिंह राजपुत निवासी रीको फोर्थ फेज भीलवाडा, सुमित उर्फ लापु चौहान बुनकर पुत्र भगतराम बुनकर निवासी रीको फोर्थ फेज और बीलियाखुर्द, भीलवाड़ा निवासी जोरावर सांसी पुत्र राजु सांसी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान इन चारों आरोपितों के खिलाफ आरोप सिद्ध करने के लिए लोक अभियोजक रघुनंदन सिंह कानावत ने 24 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 53 दस्तावेज पेश किये। सुनवाई पूरी होने पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा ने चारों आरोपितों को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।