घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित जगदेव को चार साल की सजा

By :  prem kumar
Update: 2025-06-27 09:31 GMT
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 भीलवाड़ा (बीएचएन)। एक नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में आरोपित जगदेव भाटी को चार साल के सश्रम कारावास और 9500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि एक पीडि़ता ने 25 जनवरी 2023को मांडलगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि वह, अपनी छोटी बहन के साथ आज शाम को घर पर थी। इस दौरान जगदेव भाटी मकान में घुस आया और जबरदस्ती करने लगा। छोटी बहन ने नानी को बुलाया। नानी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपित धमकी देने लगा। उसने मारपीट की। हल्ला सुनकर आस-पास के लोग आ गये, जिससे वह बचकर भाग गया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। इसके बाद आरोपित जगदेव भाटी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कानावत ने 19 दस्तावेज पेश कर 14 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाये। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित जगदेव भाटी को चार साल के सश्रम कारावास और 9 हजार 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 

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