जयपुर। पंचायत चुनाव जल्द कराने के हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को डिवीजन बेंच में अपील दाखिल कर दी। इस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ शुक्रवार को सुनवाई करेगी।उधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को आयोग ने जिलों के कलेक्टरों को भेजी जाने वाली गाइडलाइन के ड्राफ्ट पर काम किया।
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार ने अपील में दलील दी है कि नए जिलों के गठन और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव टाले जाएं।
अदालत का रुख
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस हफ्ते ही कहा था कि संविधान के अनुसार पांच साल में स्थानीय निकाय चुनाव कराना अनिवार्य है, जिसे अधिकतम छह माह तक ही बढ़ाया जा सकता है।
आगे क्या?
सरकार की अपील पर आज न्यायाधीश अवनीश झिंगन व न्यायाधीश बलजिंदर संधू की खंडपीठ सुनवाई करेगी।
वहीं पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है।
👉 यानी, अब देखना यह होगा कि क्या अदालत सरकार को राहत देती है या फिर राजस्थान में पंचायत चुनाव की तारीखें जल्द तय हो जाती हैं।
