तृतीय श्रेणी भर्ती विवाद: 1235 शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

Update: 2025-08-19 18:11 GMT

जयपुर हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 (लेवल-2) से जुड़े अहम विवाद में 1235 शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने साफ कहा कि संशोधित परिणाम के चलते नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।

न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश विनेश कुमार, स्वाति भट्ट सहित अन्य अपीलार्थियों की याचिकाओं पर सुनाया।याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 16 दिसंबर 2022 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने करीब 27 हजार पदों पर भर्ती निकाली थी। 15 सितंबर 2023 को जारी परिणाम में वे चयनित हो गए थे। लेकिन जनवरी 2025 में जारी संशोधित परिणाम में अचानक बाहर कर दिए गए। उनका कहना था कि गलती बोर्ड की थी, अभ्यर्थियों की नहीं—उन्होंने न तो धोखाधड़ी की और न गलत तथ्य प्रस्तुत किए। ऐसे हालात में उनकी नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती।

हाईकोर्ट के इस आदेश से अब 1235 शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित हो गई है।


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