मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित
भीलवाड़ा, । राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत स्वयं का उद्यम स्थापित करने या मौजूदा उद्यम के विस्तार, आधुनिकीकरण व विविधीकरण के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना 31 मार्च 2029 तक जारी रहेगी।
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदक www.sso.rajasthan.gov.inया ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से mySY पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
स्वयं का फोटो
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
आधार कार्ड/जन-आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
मूल निवासी प्रमाण पत्र
उद्योग विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु उद्योग आधार
ऋणदात्री संस्थाएँ:
राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, सिडबी, अरबन एवं सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक आदि।
पात्रता शर्तें:
आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष।
H.U.F सोसायटी, भागीदारी फर्म, LLP, कंपनी में 51% या अधिक स्वामित्व युवाओं के पास होना आवश्यक।
योजना के अंतर्गत अपात्र:
किसी वित्तीय संस्थान/बैंक का डिफाल्टर या दोषी व्यक्ति।
15 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाणिज्यिक वाहन।
प्रतिबंधित उत्पाद या गतिविधियां, खनन, रियल एस्टेट।
एनजीओ/ट्रस्ट जैसी अलाभकारी संस्थाओं द्वारा संचालित गतिविधियां।
