स्मैक तस्कर को तीन साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना

Update: 2024-09-12 12:02 GMT

भीलवाड़ा (प्रेमकुमार गढवाल) । एनडीपीएस एक्ट विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने 47 ग्राम स्मैक तस्करी के आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चन्द्र चौधरी ने बताया कि 25 फरवरी 2017 को सुभाष नगर थाना प्रभारी प्रमोद शर्मा ने बस स्टैण्ड पुलिस चौकी पर एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में देखकर उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम खैड़ी मौहल्ला अरनोद जिला प्रतापगढ़ निवासी कैलाश पिता राजमल भावसार होना बताया। तलाशी लेने पर उसके पास 47 ग्राम 180 मिलीग्राम स्मैक मिली। इस पर उसे गिरफ्तार कर स्मैक बरामद कर ली।

न्यायालय में ट्रायल के बाद आज उसे तीन साल की सजा और 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। चौधरी ने बताया कि दोष सिद्ध करने के लिए 1& गवाह व 52 दस्तावेज पेश किये गये।

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