अतिक्रमण के खिलाफ भेदभाव न करे प्रशासन: जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग
भीलवाड़ा। शहर में पैर पसारते अवैध अतिक्रमण और नियम विरुद्ध निर्माणों के खिलाफ मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। संस्था के सदस्यों ने प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान का स्वागत तो किया, लेकिन कार्रवाई में 'भेदभाव' बरतने का आरोप लगाते हुए सभी के लिए समान नियम लागू करने की मांग उठाई।
90 दिन का नोटिस बीता, पर कार्रवाई नहीं प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि नगर निगम ने मुख्य बाजारों में अवैध निर्माणों को लेकर 90 दिन का नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद भी धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विशेष रूप से अगस्त 2025 में दुकानों द्वारा सड़क मार्ग अवरुद्ध कर किए गए 'रूफ ऑफ ले-आउट' के निर्माण की शिकायत पर भी अब तक प्रशासन मौन साधे हुए है।
हाईवे पर नियमों की धज्जियां, हादसों का अंदेशा
ज्ञापन में नेशनल हाईवे (NH-48 और NH-758) से जुड़े गंभीर मामलों पर ध्यान आकर्षित किया गया। सदस्यों ने बताया कि भदालीखेड़ा चौराहे पर नियमों के अनुसार क्रॉसिंग मोड़ से 75 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां धड़ल्ले से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए गए हैं। इन अवैध निर्माणों के कारण चौराहे पर विजिबिलिटी कम होती है और वाहनों के जमावड़े से आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। मादलीखेड़ा चौराहे पर भी नियम विरुद्ध निर्माण को लेकर एसडीएम को सूचित किया गया था, लेकिन स्थिति जस की तस है।
भौतिक सत्यापन की मांग
संस्था ने जिला प्रशासन से एनएच और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के माध्यम से मौके का भौतिक सत्यापन कराने का आग्रह किया है। इस दौरान संस्था अध्यक्ष महेश सोनी, सचिव ईश्वर खोईवाल, आशीष राजस्थला, हरफूल जाट, रामदयाल बलाई, रामगोपाल पुरोहित, अनिल मांड्या, अंकित शर्मा एवं दुर्गेश शर्मा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।
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