एकमुश्त समाधान योजना के तहत 30 सितम्बर तक ऋण जमा कराने पर ब्याज में छूट

By :  vijay
Update: 2025-07-02 11:18 GMT
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भीलवाड़ा,  । राज्य सरकार के बजट घोषणा 2025-2026 के तहत प्रदेश मे राज. अनुसुचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम भीलवाड़ा से अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछडे वर्गों को 31 मार्च 2025 तक वितरित किये गये ऋणों पर राहत प्रदान करते हुए अतिदेय मूलधन देय राशि 30 सितम्बर 2025 तक जमा कराये जाने पर अतिदेय ब्याज एवं पेनल्टी की राशि की शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।

परियोजना प्रबंधक राज अनु. जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, भीलवाड़ा ने बताया कि भीलवाड़ा जिले के ऋणी जिन्होने अनुजा निगम से ऋण लिया है, ऐसे समस्त बकाया ऋणी एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते है।

परियोजना प्रबंधक ने बताया कि योजना का प्रथम चरण 1 मई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक लागू रहेगा, जिसमें एकमुश्त भुगतान करने पर साधारण ब्याज व दण्डनीय ब्याज माफ किया जायेगा।

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