लेबर कोलोनी प्रकरण- आरोपित याद मोहम्मद को नहीं मिली जमानत, न्यायालय ने खारिज की अर्जी

By :  prem kumar
Update: 2024-06-28 11:06 GMT
लेबर कोलोनी प्रकरण- आरोपित याद मोहम्मद को नहीं मिली जमानत, न्यायालय ने खारिज की अर्जी
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 भीलवाड़ा बीएचएन । शहर के लेबर कॉलोनी इलाके में दो युवकों पर हुये जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तार एक आरोपित याद मोहम्मद की जमानत याचिका विशिष्ट न्यायाधीश अ.जा./•ाजा (अत्याचार निवारण) प्रकरण ने खारिज कर दी। यह आरोपित सरकारी कर्मचारी बताया गया है।

प्रकरण के अनुसार, लेबर कॉलोनी निवासी गजेन्द्र उर्फ गज्जु पुत्र निरंजन भाम्बी ने 11 जून को प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी कि 10 जून की शाम करीब 08.30 बजे कश्मीर शेख, याद मोहम्मद उर्फ छोटू शेख, वहीद, लक्की कायमखानी, जिशान शेख उर्फ शानू और शाहिल शेख, लख्खा कायमखानी व अन्य 5-7 व्यक्तियों ने परिवादी व उसकी बुआ के लडके को बाइक पर जाते हुये को रोककर जातिगत गाली गलौच कर अपमानित करते हुये लकडी, लोहे के पाईपो, तलवार, चाकू से जानलेवा हमला किया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या के प्रयास, मारपीट, बंधक बनाने सहित एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने दस आरोपितों को पहाडगंज दिल्ली से डिटेन कर यहां लाने के बाद गिरफ्तार किया था। इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे लेबर कॉलोनी निवासी याद मोहम्मद उर्फ छोटू पुत्र अनार मोहम्मद शेख की ओर से न्यायालय में जमानत की अर्जी पेश की। न्यायालय ने इस जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।  

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