आईटीआर फाइलिंग 2025: अंतिम तिथि आज 15 सितंबर, कोई विस्तार नहीं - विभाग ने साफ किया, सोशल मीडिया अफवाहों पर न जाएं!
नई दिल्ली, : आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि आज ही 15 सितंबर है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 30 सितंबर तक विस्तार की खबरों को विभाग ने फर्जी करार दिया है। विभाग ने ट्विटर (X) पर पोस्ट कर कहा, "आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही रहेगी। कृपया केवल आधिकारिक हैंडल @IncomeTaxIndia पर अपडेट देखें।" देर रात की इस पोस्ट से लाखों करदाताओं में हड़कंप मच गया, जो आखिरी समय में फाइलिंग की उम्मीद कर रहे थे।
क्यों नहीं बढ़ेगी समयसीमा?
विभाग का रुख सख्त: मई में 31 जुलाई से 15 सितंबर तक विस्तार दिया गया था, क्योंकि आईटीआर फॉर्म्स में बड़े बदलाव (संरचनात्मक और सामग्री संबंधी) हुए थे। अप्रैल-मई में नोटिफिकेशन जारी होने से बैकएंड सिस्टम को अपडेट करने में समय लगा। लेकिन अब आगे विस्तार की कोई संभावना नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि विभाग टैक्स अनुपालन बढ़ाने के लिए सख्ती बरत रहा है।
सोशल मीडिया पर अफवाहें: पिछले कुछ दिनों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) और यूजर्स ने X पर दावा किया कि पोर्टल पर गड़बड़ियां हैं - जैसे एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड न होना या भुगतान में समस्या। एक फर्जी पोस्ट में 30 सितंबर तक एक्सटेंशन का दावा किया गया, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया।
मांगें बढ़ीं लेकिन...: भाजपा सांसद भरतरुहरी महताब समेत कुछ सांसदों और ऑल ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर विस्तार की मांग की। लेकिन विभाग ने कहा, "कोई विस्तार नहीं।"
पोर्टल पर समस्याओं का क्या?
विभाग का जवाब: सोमवार सुबह एक X पोस्ट पर विभाग ने कहा, "ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक काम कर रहा है। ब्राउजर कैशे क्लियर करें या दूसरा ब्राउजर यूज करें।" एआईएस/टीआईएस डाउनलोड की शिकायत पर 14 सितंबर को जवाब दिया गया, "हमारी टीम ने जांच की, सब नॉर्मल है। समस्या बनी रहे तो orm@cpc.incometax.gov.in या cmcpc_support@insight.gov.in पर पैन, मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस शेयर करें।"
हेल्पडेस्क 24x7: आईटीआर फाइलिंग, भुगतान और अन्य सेवाओं के लिए हेल्पडेस्क कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स और X के जरिए मदद दे रहा है। विभाग ने कहा, "अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल हो चुके हैं, लेकिन बाकी जल्द फाइल करें ताकि लास्ट मिनट रश न हो।"
आंकड़े बताते हैं बढ़ती जागरूकता
6 करोड़+ आईटीआर: 13 सितंबर तक दोपहर तक 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल हो चुके थे। 12 सितंबर को ही 50 लाख फाइलिंग हुईं। कुल 5.95 करोड़ ITR में से 5.51 करोड़ वेरीफाई हो चुके, 3.78 करोड़ प्रोसेस हो चुके।
पिछले वर्षों की तुलना: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक 7.28 करोड़ ITR फाइल हुए थे (7.5% की वृद्धि)। इस बार भी अनुपालन बढ़ रहा है, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा बाकी हैं।
देर से फाइलिंग पर क्या होगा?
पेनल्टी और ब्याज: 15 सितंबर के बाद बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन:
सेक्शन 234F: लेट फीस - 5 लाख तक आय पर 1,000 रुपये, इससे ज्यादा पर 5,000 रुपये।
सेक्शन 234A: बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह ब्याज (फाइलिंग डेट तक)।
अपडेटेड रिटर्न (ITR-U): 31 मार्च 2030 तक, लेकिन अतिरिक्त फीस के साथ।
सुझाव: अगर टैक्स बकाया है, तो आज ही फाइल करें। साधारण रिटर्न खुद फाइल करें, जटिल के लिए सीए से मदद लें। पुरानी/नई टैक्स रेजीम चुनते समय सावधानी बरतें - नई रेजीम में कम रेट लेकिन डिडक्शन कम।
कैसे फाइल करें? स्टेप-बाय-स्टेप
पोर्टल लॉगिन: incometax.gov.in पर जाएं, PAN से लॉगिन करें।
फॉर्म चुनें: AY 2025-26 सिलेक्ट करें। ITR-1 (सहज) सैलरी/एक हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ITR-2 कैपिटल गेन के लिए आदि।
डेटा चेक: AIS से ऑटो-पॉपुलेटेड डेटा (सैलरी, TDS, बैंक इंटरेस्ट) वेरीफाई करें। अतिरिक्त आय/डिडक्शन ऐड करें।
रेजीम चुनें: पुरानी (HRA, 80C डिडक्शन) या नई (कम टैक्स, कम छूट)।
सबमिट: ई-वेरिफाई करें (Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग या DSC से)।
