पैकिंग बदले बिना भी मिलेंगे सस्ते दाम, GST कटौती का फायदा सीधे आपके हाथ

Update: 2025-09-18 18:44 GMT


नई दिल्ली। अब दुकानों में पहले से पैक किए गए सामानों की **कीमत कम होने की खबर** उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। सरकार ने पैकेजिंग के नियम इतने आसान कर दिए हैं कि **22 सितंबर 2025 से पहले पैक किए गए सामान पर भी कम GST का फायदा मिलेगा**। मतलब, पुराने पैकेजिंग वाले उत्पाद भी सस्ते दाम पर मिलेंगे। पुराने पैकेज मार्च 2026 तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को अब यह आजादी है कि वे पुराने पैकेज पर **स्टिकर, मुहर या प्रिंटिंग** के जरिए नई कीमत लिखें। यह अनिवार्य नहीं है। अगर ऐसा किया भी गया तो पैकेज पर छपी **पहली वाली MRP भी साफ दिखाई देनी चाहिए**। इससे ग्राहक जान पाएंगे कि उन्हें नया GST दर अनुसार सस्ता सामान मिल रहा है।

पहले कंपनियों को नई कीमत की जानकारी दो अखबारों में प्रकाशित करनी होती थी, लेकिन अब यह जरूरी नहीं। उन्हें सिर्फ थोक और खुदरा दुकानदारों को नई कीमतों की सूची देनी होगी, जिसकी कॉपी संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। इसका मतलब है कि बाजार में कुछ समय तक पुराने पैकेज में ही सामान मिलेगा, लेकिन कीमत **GST कटौती के बाद की** होगी।

सरकार ने यह भी कहा है कि कंपनियां उपभोक्ताओं तक जानकारी पहुँचाने के लिए **इंटरनेट, सोशल मीडिया और अखबार** का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका फायदा सीधे ग्राहकों को मिलेगा और उन्हें पता चलेगा कि वे सस्ते दाम पर सामान खरीद रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक होगा, बल्कि कंपनियों के लिए भी प्रशासनिक बोझ कम करेगा। इसके जरिए उद्योग जगत को ज्यादा समय और संसाधन अपने कारोबार पर केंद्रित करने का मौका मिलेगा।

इस पहल से ग्राहकों को **जल्दी सस्ते सामान** मिलना शुरू होगा, और बाजार में पुराने और नए पैकेज दोनों को इस्तेमाल करने की लचीली व्यवस्था बनी रहेगी। ऐसे में अब दुकानों पर जाते ही ग्राहक पुराने पैकेज वाले उत्पादों को भी **कम कीमत में खरीद सकते हैं**।

सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं की जेब पर सकारात्मक असर डालेगी और खरीदारी के अनुभव को आसान और सस्ता बनाएगी।

 

 

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