फास्टैग यूजर्स को नहीं देना पड़ेगा दुगना पेनल्टी, NHAI ने दूर किया कन्फ्यूजन

By :  vijay
Update: 2025-02-22 13:18 GMT

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने 17 फरवरी से फास्टैग ट्रांजैक्शन के संबंध में नए नियम लागू किए हैं, जिनमें यह कहा गया गया था कि यदि कोई टैग ब्लैकलिस्टेड है, बैलेंस कम है, या टोल प्लाजा पर पहुंचने से 60 मिनट पहले हॉटलिस्ट किया गया था और आगमन के 10 मिनट बाद भी वही स्थिति बनी रहती है, तो लेन-देन त्रुटि कोड 176 के साथ अमान्य कर दिया जाएगा. फिलहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने स्पष्ट किया कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी हालिया सर्कुलर का FASTag ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. NHAI ने स्पष्ट किया है कि FASTag यूजर्स पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और यह सिस्टम पहले की तरह सामान्य रूप से काम करता रहेगा.

 

NHAI ने बताया कि NPCI सर्कुलर का उद्देश्य केवल अधिग्रहणकर्ता बैंकों (Acquirer Banks) और जारीकर्ता बैंकों (Issuer Banks) को FASTag की स्थिति को लेकर होने वाले विवादों को हल करने में सहायता करना है. यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है कि लेनदेन एक उचित समय-सीमा में हो, जिससे हाईवे पर जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा अब ICD 2.5 प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे FASTag यूजर्स को रियल-टाइम टैग स्टेटस अपडेट मिलते हैं. NHAI ने जानकारी दी कि यह सिस्टम यात्रियों को टोल प्लाजा पार करने से पहले कभी भी अपने FASTag को रिचार्ज करने की सुविधा देता है, जिससे सफर सुगम बनता है.

हालांकि, कुछ स्टेट हाईवे टोल प्लाजा अभी भी पुराने ICD 2.4 प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं, जिसमें टैग स्टेटस का अपडेट समय-समय पर किया जाता है. मौजूदा समय में कई स्टेट हाईवे टोल प्लाजाओं को ICD 2.5 प्रोटोकॉल में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे टोल कलेक्शन सिस्टम को अधिक प्रभावी और यात्रियों के अनुकूल बनाया जा सके.NHAI ने FASTag ग्राहकों को सलाह दी है कि वे अपने वॉलेट को UPI या बैंक खाते से लिंक करें और ऑटो-रिचार्ज सेटिंग्स को एक्टिवटे रखें. जो यूजर्स मैन्युअल रूप से रिचार्ज करना पसंद करते हैं, वे टोल प्लाजा पहुंचने से पहले UPI, नेट बैंकिंग या अन्य भुगतान विकल्पों के जरिए अपने FASTag को रिचार्ज कर सकते हैं

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