स्टार्टअप इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत गारंटी की सीमा दोगुनी की गयी

By :  naresh
Update: 2025-05-09 09:10 GMT


नयी दिल्ली  स्टार्टअप इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत गारंटी की सीमा दोगुनी की गयीसरकार ने स्टार्टअप इकाइयों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएस) में गारंटी की सीमा का विस्तार कर दोगुना करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने योजना के तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की सीमा को दस करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है।

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