कारोबारियों के लिए राहत: अब 7 दिन में मिलेगा GST रिफंड, रजिस्ट्रेशन हुआ आसान

Update: 2025-09-06 05:07 GMT


नई दिल्ली। कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए अहम फैसले के तहत अब कारोबारियों को आयकर रिफंड की तरह ही बेहद कम समय में जीएसटी रिफंड मिलेगा। अप्रत्यक्ष कर विभाग के अनुसार, जहां धोखाधड़ी या संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होगी, उन मामलों में सात दिन के भीतर रिफंड जारी कर दिया जाएगा।

नए फैसले का सबसे बड़ा लाभ कारोबारियों को कार्यशील पूंजी की उपलब्धता के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही नए कारोबारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी सरल की गई है। अब तीन दिन के भीतर जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मिल सकेगा। विभाग का कहना है कि बैठक में लिए गए फैसलों की अधिसूचना अगले सप्ताह जारी कर दी जाएगी।

#### 22 सितंबर से बदलेगी 300 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दर

काउंसिल ने 22 सितंबर से 300 से अधिक वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव का निर्णय लिया है। कारोबारियों को बही-खाता तैयार करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इस बीच व्यापारियों में पुरानी और नई दरों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि—

* यदि माल पहले भेजा गया और भुगतान/बिल 22 सितंबर के बाद बना तो नई दर लागू होगी।

* यदि भुगतान पहले हो गया और माल 22 सितंबर के बाद भेजा गया तो पुरानी दर लागू होगी।

* 22 सितंबर से पहले खरीदे गए कच्चे माल पर 12% जीएसटी लगेगा, जबकि नई दर 5% होगी। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट 12% की दर से ही मिलेगा।

#### सरकार का दावा: करों का बोझ घटाने की कोशिश

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल का यह ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार के करों का बोझ कम करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में जीएसटी लागू कर जनता को करों के जाल से मुक्ति दिलाई गई थी और अब नए फैसलों से कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

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📰 **मुख्य बातें एक नजर में**

* 7 दिन में मिलेगा जीएसटी रिफंड (धोखाधड़ी रहित मामलों में)

* 3 दिन में होगा नए कारोबारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन

* 22 सितंबर से लागू होंगी नई जीएसटी दरें

* 300 से अधिक वस्तुओं की दरों में बदलाव

* कच्चे माल पर भी बदली टैक्स दर, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट पुरानी दर से

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