387 करोड़ की संपत्ति और कुर्क

Update: 2024-12-07 13:50 GMT

नई दिल्ली। महादेव सट्टा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महादेव सट्टा मामले में 387.99 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने पांच दिसंबर को यह संपत्ति कुर्क की है। अटैच की गई संपत्ति में मॉरीशस की कंपनी तानो इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड की चल संपत्ति भी शामिल हैं। इसे एफपीआई और एफडीआई के माध्यम से हरि शंकर टिबरेवाल में निवेश किया गया था।

ईडी ने छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित अचल संपत्तियां को भी अटैच किया है। एजेंसी के मुताबिक यह सभी संपत्तियां कई सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट के प्रमोटरों, पैनल ऑपरेटरों और सहयोगियों की हैं।

सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है महादेव एप

ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप एक सिंडिकेट के तौर पर काम करता है। इसमें व्यक्ति अपना पंजीकरण करता है। इसके बाद उसका यूजर आईडी बनता है। एप के पास बैनामी बैंक खातों का एक जटिल नेटवर्क है। इसके माध्यम से वह मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देता है। जांच में यह भी पता चला है कि यह एप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है।

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