SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट, सिर्फ 'गाली' देने से SC/ST एक्ट नहीं लगेगा

Update: 2026-01-21 06:35 GMT

नई दिल्ली । SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ 'गाली'देने से SC/ST एक्ट नहीं लगेगा. SC/ST व्यक्ति को सिर्फ अपशब्द कहना अपराध नहीं. जब तक जातिसूचक शब्दों के प्रयोग कर उसे जाति के आधार पर नीचा दिखाने या अपदस्थ करने की दुर्भावना या मंशा स्पष्ट न हो जाए. 

आदेश दिया. पीठ ने कहा कि न तो FIR और न ही आरोप पत्र में कहीं यह आरोप है. कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को जाति के कारण अपमानित किया. 

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