हाईकोर्ट ने ठेकेदारों को बड़ा झटका दिया, टेंडर नियम 75-ए को संवैधानिक माना
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने टेंडर प्रक्रिया से जुड़े नियम 75-ए को संवैधानिक और वैध ठहराते हुए इस नियम के खिलाफ दायर सभी 11 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जो ठेकेदार सरकारी अनुमानित लागत से 15 प्रतिशत या उससे अधिक कम दर पर बोली लगाते हैं, उन्हें अतिरिक्त जमानत राशि यानी सिक्योरिटी जमा करानी होगी।
यह मामला जल संसाधन विभाग से जुड़े विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित था। नियम 75-ए के खिलाफ जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ के 11 ठेकेदारों ने 22 अक्टूबर 2021 की सरकारी अधिसूचना को चुनौती दी थी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित यह नियम सार्वजनिक धन की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसलिए इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। इस फैसले के बाद राज्य सरकार की टेंडर प्रक्रिया और अधिक सख्त और पारदर्शी मानी जा रही है।