जिला परिषद चित्तौड़गढ़ व पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम प्रकाशन जारी
चित्तौड़गढ़।ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ.15(12) पंरावि/विधि/वार्डों का गठन/2019/2931 दिनांक 30 अक्टूबर 2019 के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 13(2) व 14(2) तथा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3 व 4 के अंतर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया था।
इसी क्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ.15(43) पंरावि/विधि/वार्ड पुनर्गठन/2025/850 17 दिसम्बर 2025 द्वारा पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के वार्डों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन एवं नवसृजन के प्रस्ताव तैयार कर अंतिम प्रकाशन हेतु निर्देश जारी किए गए।
निर्देशों की पालना में जिला कार्यालय के पत्रांक पंचायत/पुनर्गठन/5-1/2025/294 दिनांक 30 दिसम्बर 2025 द्वारा जिला परिषद के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) का प्रारूप प्रकाशन कर सात दिवस की अवधि में आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। निर्धारित तिथि 05 जनवरी 2026 तक प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात जिला परिषद के वार्डों की सूची का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन किया गया।
जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ आलोक रंजन द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के उपरोक्त निर्देशों की पालना में जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन संलग्न सूची के अनुसार अंतिम रूप से प्रकाशित किया गया है।