SI भर्ती रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक,चयनित अभ्यर्थियों का तर्क – "पूरी भर्ती रद्द करना अनुचित"
जयपुर।
राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला अमर सिंह और अन्य चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई करते हुए सुनाया।
पृष्ठभूमि
एकलपीठ ने भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं का हवाला देते हुए भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि इस भर्ती की निष्पक्षता संदिग्ध है और यह कानूनी व पारदर्शी प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती।
अभ्यर्थियों का पक्ष
चयनित अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील करते हुए तर्क दिया—
पूरी भर्ती रद्द करना न्यायसंगत नहीं है।
सरकार भी भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी।
SOG ने पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी थी।
