राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव: 2 बच्चों की बाध्यता हटने की तैयारी

Update: 2025-11-06 18:12 GMT

 

 जयपुर।** राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए **2 बच्चों की सीमा** हटाने की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे होने पर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने का प्रावधान समाप्त किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, **पंचायतीराज विभाग** और **स्वायत्त शासन विभाग** ने विधि विभाग को इस बदलाव के लिए अलग-अलग प्रस्ताव भेजे हैं। विधि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इसे **कैबिनेट में रखा जाएगा**, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी होगा।

इस बदलाव के बाद **पंचायतीराज कानून** और **नगरपालिका कानून** में संशोधन किया जाएगा। संभावना है कि **इसी महीने अध्यादेश लाया जा सकता है।** अध्यादेश को लागू करने के छह महीने के भीतर इसे **बिल के रूप में विधानसभा** से पास कराना होगा। सरकार **बजट सत्र** में इसे दो अलग-अलग संशोधन बिल के रूप में विधानसभा में रख सकती है।

इस कदम को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चुनावी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सकारात्मक माना जा रहा है।

 

 

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