एसआई भर्ती पेपरलीक मामला अब सुप्रीम कोर्ट में, चयनितों ने भी दाखिल की कैविएट

Update: 2025-09-12 02:39 GMT


जयपुर। बहुचर्चित  पुलिस उप निरीक्षक (एसआई) भर्ती–2021 पेपरलीक मामला** अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। गुरुवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई, जिसमें भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाई गई थी।

याचिकाकर्ता  कैलाशचंद्र शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गलत आधार पर रोक लगाई। उनका कहना है कि यह कहना उचित नहीं कि एकलपीठ ने ‘अप्रमाणिक रिपोर्ट’ के आधार पर फैसला दिया।

वहीं दूसरी ओर, चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में **कैविएट दाखिल** कर दी है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। अब नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस भर्ती प्रक्रिया पर क्या रुख अपनाता है। हजारों उम्मीदवारों का भविष्य इसी फैसले से जुड़ा हुआ है।

 

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