राजस्थान में SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार को होगी जारी

Update: 2025-12-15 16:47 GMT


राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार को जारी की जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, जहां मतदाता अपना नाम देख सकेंगे। इस सूची में परमानेंट रूप से स्थान बदल चुके लाखों मतदाताओं के नाम कटने की संभावना है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सभी मौजूदा मतदाताओं के नाम शामिल होंगे। इसके साथ ही उन मतदाताओं के नाम अलग से दर्शाए जाएंगे, जिनके नाम पिछली एसआईआर में दर्ज नहीं थे या जो बीएलओ को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए थे। ऐसे करीब 16 लाख मतदाता हैं, जिन्हें निर्वाचन विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का लिंक निर्वाचन विभाग की वेबसाइट election.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार एसआईआर के तहत 11 दिसंबर तक बीएलओ ने घर घर जाकर फॉर्म वितरण का कार्य पूरा कर लिया था। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 97 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे, क्योंकि उनकी मैपिंग प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। औसतन प्रत्येक मतदान केंद्र पर करीब 30 मतदाता ऐसे होंगे, जिन्हें दस्तावेज देने की जरूरत पड़ेगी। कुल 5 करोड़ 48 लाख मतदाताओं में से 16 लाख 46 हजार को ही दस्तावेज जमा कराने होंगे, यानी लगभग 3 प्रतिशत मतदाता ही इस श्रेणी में आएंगे।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। इस अवधि के दौरान नोटिस जारी कर सुनवाई और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जाएगी और दावों व आपत्तियों पर निर्णय लिया जाएगा। मतदाता एसडीएम के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे।

जिन 16 लाख से अधिक मतदाताओं को दस्तावेज देने होंगे, उन्हें अलग से नोटिस भेजे जाएंगे। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उन मतदाताओं की सूची भी शामिल होगी, जिनके घर एसआईआर के दौरान नहीं मिल पाए थे। जिनके नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं होंगे, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। पिछली एसआईआर में जिनका नाम दर्ज नहीं था, वे अपने माता पिता के नाम का पिछली एसआईआर में दर्ज होने का प्रमाण और स्वयं का एक पहचान पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रख सकेंगे।

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