बाल विवाह की रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट, निमंत्रण पत्र में वर-वधू की जन्मतिथि प्रकाशित करना अनिवार्य

उदयपुर। आगामी अक्षय तृतीया 30 अप्रैल तथा पीपल पूर्णिमा 12 मई पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने ग्राम व तहसील स्तर पर कमेटियां गठित करते हुए नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके अलावा अधिसूचना जारी कर जिले के सभी मुद्रकों को विवाह के निमंत्रण पत्रों पर वर-वधू की जन्मतिथि अंकित करने के लिए पाबंद किया है। बाल विवाह की सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान और अपेक्षित कार्यवाही के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट एव कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि अक्षय तृतीया व पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह होने की संभावना रहती है। बाल विवाह कानूनन अपराध होने के साथ ही एक सामाजिक बुराई भी है। कम आयु में विवाह होने से वर-वधू दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
सतर्कता दल एवं समितियां गठित
जिले में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए जिले के प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी, वृत्ताधिकारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को शामिल करते हुए सतर्कता दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा ग्राम एवं तहसील स्तर पर समितियां बनाई हैं। ग्राम स्तरीय समिति में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, हल्का पटवारी, बीट कॉनिस्टेबल तथा आषा सहयोगिनी -आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। इसी प्रकार तहसील स्तरीय समिति में तहसीलदार, संबंधित विकास अधिकारी तथा थानाधिकारी को नियुक्त किया है।
इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट मेहता ने हर 9-10 ग्राम पंचायतों पर एक नियंत्रण अधिकारी भी नियुक्त किया है। ये अधिकारी संबंधित उपखण्ड अधिकारियों से समन्वय रखते हुए क्षेत्र में बाल विवाह की रोकथाम के लिए वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
7 दिन पहले जन्मतिथि दस्तावेजों के साथ देनी होगी सामूहिक विवाह की सूचना
जिला मजिस्ट्रेट मेहता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अधिसूचना जारी की। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेषक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिले में मुद्रण कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों को विवाह निमंत्रण पत्र प्रकाषन से पूर्व वर-वधू के जन्मतिथि के दस्तावेज लेने, कार्ड में जन्मतिथि प्रकाषित करने तथा कार्ड की एक प्रति संबंधित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया गया है।
इसी प्रकार सामूहिक विवाह समारोहों में आयोजकों को पंजीबद्ध वर-वधू की जन्मतिथि बाबत् रेकार्ड प्राप्त एवं संधारित करने तथा संग्रहित सभी सूचनाएं सामूहिक विवाह आयोजन से 7 दिन पहले संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।
कंट्रोल रूम स्थापित
जिला मजिस्ट्रेट ने बाल विवाह की रोकथाम को लेकर सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के लिए जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। यह नियंत्रण कक्ष 26 मार्च से प्रारंभ होकर 15 मई तक 24 घंटे क्रियाशील रहेगा। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0294-2414620 है। इसके अलावा उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय तथा पुलिस अधिकारी कार्यालयों व थानों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं।