24 दिनों से धनोप ग्राम पंचायत में प्रशासक पद ख़ाली

Update: 2026-03-05 17:20 GMT

फूलियाकलां राजेश शर्मा। पट्टा प्रकरण के मामले में राज्य सरकार ने 11 फरवरी को धनोप प्रशासक रिंकू देवी वैष्णव को निलंबित कर पद मुक्त कर दिया गया।विभाग ने जिला कलेक्टर को उप सरपंच धनोप को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी किए। इस पर 2 हफ्ते तक जिला कलेक्टर ने कोई आदेश जारी नहीं किया। जिस दरमियान पूर्व प्रशासक रिंकू देवी वैष्णव को राजस्थान हाई कोर्ट ने 24 फरवरी को पदमुक्त पर रोक लगाते हुए स्टे पर मंजूरी मिली। इसी मामले में रिंकू देवी वैष्णव ने स्थानीय पंचायत समिति शाहपुरा जांच अधिकारी से लेकर राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव तक नौ कर्मचारीयो एवं शिकायतकर्ता सहित 11 जनों के प्रति असंतोष प्रकट करते हुए याचिका दायर की। जिसे 10 दिन बीत जाने पर भी राज्य सरकार ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया की धनोप का प्रशासक कौन है।सरकार एवं प्रशासन की नजर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुने गए सरपंच के अलावा उप सरपंच व 10 वार्ड पंचों के होते हुए भी प्रशासक पद की कोई गरिमा नहीं।लोकतंत्र में ग्राम पंचायत धनोप की जनता प्रशासक पद पर अपनी जिम्मेदारी का निर्माण करते हुए आमजन की कई समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण होता है। इसको लेकर धनोप की जनता बेबश है। प्रशासक का पद रिक्त होने से ग्राम पंचायत के कहीं कार्यों से ग्रामीण परेशान है तथा राज्य सरकार की विविध जानकारियां से भी अनभिज्ञ है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व प्रशासक, उपसरपंच तथा वार्ड पंचों में से किसी को भी प्रशासक के पद पर नियुक्त कर आमजन को राहत प्रदान करें।

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