डोडा-चूरा तस्करी के आरोपित को छह माह का कठोर कारावास

Update: 2025-09-08 12:33 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। अफीम डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण ) जगदीशप्रसाद शर्मा ने आरोपित कालू माली को छह माह के कठोर कारावास और छह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार, प्रताप नगर थाने के तत्कालीन प्रभारी रोहिताश देवंदा ने एक नवंबर 2018 को गश्त के दौरान होटल लैंडमार्क क्षेत्र में एक सवारी टेंपो को संदेह के आधार पर रोका। पूछताछ करने पर चालक ने खुद को चारभुजा मोहल्ला पंडेर निवासी कालू पुत्र गोपाल माली बताया।

टेंपो को चेक करने पर उसमें 2 किलो 300 ग्राम अफीम डोडा-चूरा मिला, जिसे पुलिस ने टेंपो सहित जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया था। तफ्तीश के बाद पुलिस ने कालू माली के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने सात गवाह और 46 दस्तावेज पेश कर कालू पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपित कालू माली को छह माह के कठोर कारावास और छह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 

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