डोडा-चूरा तस्करी मामला-: तस्कर को 10 साल की कैद, एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना

By :  prem kumar
Update: 2025-02-21 11:49 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ठ न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में गोपाल यादव को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार, तत्कालीन सदर थाना प्रभारी आईपीएस प्रो. मृदुल कच्छावा 24 मई 2017 को थाने से गश्त के लिए रवाना हुये। कोटड़ी चौराहा पहुंच कर उन्होंने नाकाबंदी की। इस दौरान एक ऐसेंट कार अगरपुरा की ओर से आई, जिसे रुकवाया गया। पूछताछ करने पर चालक ने खुद को बरुंदनी हाल हुडक़ो कॉलोनी, पुर रोड़ निवासी गोपाल पुत्र हीरालाल यादव बताया। कार को चेक किया तो पिछली सीट पर प्लास्टिक का एक बोरा, जबकि डिक्की में एक कट्टा मिला, जिनमें डोडा-चूरा भरा था। तौल करने पर डोडा-चूरा 62 किलो पाया गया। पुलिस ने कार सहित डोडा-चूरा जब्त कर प्रकरण दर्ज किया। पुलिस अनुसंधान के बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने 17 गवाहों के बयान और 55 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किये।  

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