6 किलो अफीम तस्करी मामले में आया फैसला-: चित्तौडग़ढ़ के दो तस्करों को 12-12 साल की कैद, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

Update: 2025-12-10 12:03 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। छह किलो से अधिक अफीम की तस्करी के मामले में चित्तौडग़ढ़ जिले के दो तस्करों को12-12 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गंगापुर) ने सुनाया।

मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए दोनों तस्कर

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रणवीरसिंह आशिया के अनुसार नौ सितंबर 2024 को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ चित्तौडग़ढ़ की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी। ओजागर गांव के पास एक बिना नंबरी बाइक को रोका गया, जिस पर दो व्यक्ति सवार थे।

बाइक चालक ने खुद को चित्तौडग़ढ़ जिले के राशमी थाने के पहुंना का निवासी श्यामलाल पुत्र घीसालाल तेली बताया, जबकि पीछे बैठे व्यक्ति ने मान्यास, राशमी निवासी रतनलाल पुत्र चंपालाल जाट होना स्वीकार किया। बाइक पर लगे बैग की तलाशी में टीम को 6 किलो 325 ग्राम अफीम बरामद हुई। दोनों को गिरफ्तार कर अफीम और बाइक जब्त की गई।

अभियोजन ने पेश किए 7 गवाह और 46 दस्तावेज

अनुसंधान पूरा होने के बाद आरोपियों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया गया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और 46 दस्तावेज प्रस्तुत किए। सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों तस्करों को दोषी मानते हुए 12-12 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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