भीलवाड़ा में जौधपुर के तस्कर सहीराम को 12 साल का कठोर कारावास, एक लाख 20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

Update: 2025-09-24 11:20 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ठ न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण ) जगदीश प्रसाद शर्मा ने मादक पदार्थ डोडा चूरा तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए तस्कर सहीराम विश्नौई को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित पर एक लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

प्रकरण के अनुसार, बिजौलियां थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 13 नवंबर 2018 को एक संदिग्ध ट्रक को रोका। ट्रक चालक से पूछताछ की। उसने खुद को जौधपुर के लोहावट थाने के फतेहनगर, पीलवा निवासी सहीराम 52 पुत्र भेराराम बिश्नौई बताया। पुलिसकर्मी, चालक को थाने ले जाकर थाना अधिकारी बलदेव के समक्ष पेश किया। थाना प्रभारी ने ट्रक को चेक किया तो उसमें नारियल के कट्टों के नीचे 195 कट्टे मिले, जिनमें डोडा-चूरा भरा था। वजन करवाने पर डोडा-चूरा 3900 किलो पाया गया। पुलिस ने ट्रक सहित डोडा-चूरा जबत कर चालक सहीराम बिश्नौई को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया। इसके बाद आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 455 दस्तावेज पेश कर तस्कर सहीराम पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। ट्रायल के बाद न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्मा ने फैसला सुनाते हुये सहीराम को 12 साल के कठोर कारावास और एक लाख 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 

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