भीलवाड़ा बीएचएन। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपित सिक्यूरिटी गार्ड नटवर लाल उर्फ राजकुमार सोनी को 5 साल के सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने बताया कि 12 सितंबर 2024 को एक परिवादी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि उसके पड़ौस में 8 सितंबर को शादी के कार्यक्रम में वह मैरिज हॉल गया हुआ था। घर की सुरक्षा के लिए मेवाड़ सिक्यूरीटी गार्ड की ओर से सुरक्षा गार्ड भेजा गया था। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि शाम को उसकी बच्ची अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। सिक्यूरिटी गार्ड ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करना शुरु कर दिया। इससे बच्ची रोने लगी। 10 सितंबर को बच्ची ने उन्हें आपबीती बताई। सीसी टीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो गार्ड अश्लील हरकतें करता कैद मिला। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपित सिक्यूरिटी गार्ड नटवरलाल उर्फ राजकुमार सोनी के खिलाफ जांच कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 19 दस्तावेज पेश कर सिक्यूरिटी गार्ड पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। ट्रायल पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित सिक्यूरिटी गार्ड को पोक्सो एक्ट के तहत 5 साल के सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।