नाबालिग लडक़ी से रेप का आरोपित दस साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित
भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने आरोपित आशुतोष धाकड़ को दस साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। आशुतोष पर नाबालिग लडक़ी से रेप का आरोप है। खास बात यह है कि बिजौलियां पुलिस ने इस मामले में कोई अपराध नहीं मानते हुये एफआर न्यायालय में पेश की थी। न्यायालय ने इस मामले में प्रसंज्ञान लेते हुये ट्रायल कर यह अहम फैसला सुनाया।
प्रकरण के अनुसार, बिजौलियां थाने में छह मार्च 2022 को एक परिवादी ने रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बहन घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी। इसी दौरान आरोपित आशुतोष धाकड़ वहां आया और नाबालिग को अकेला पाकर उसका मुंह चुन्नी से बंद कर एक बाड़े में ले गया और दुष्कर्म किया। आरोपित ने नाबालिग को इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और इसके बाद वहां से भाग छूटा। पीडि़ता रोती-बिलखती अपने घर आई और डरी-सहमी चुपचाप अपने कमरे में सो गई। अगले दिन परिजनों ने विश्वास में लेकर उससे पूछा तो उसने उक्त घटना की जानकारी दी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने भादस व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच की। पुलिस ने अनुसंधान में कोई अपराध नहीं मानते हुये प्रकरण में एफआर न्यायालय में पेश की। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुये प्रसंज्ञान लिया और ट्रायल शुरु की। ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 25 दस्तावेज पेश कर आरोपित आशुतोष पर जुर्म साबित करवाया। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर आज उक्त आरोपित आशुतोष धाकड़ को दस वर्ष के सश्रम कारावाव व एक लाख रुपये के जुर्मान्ेो से दंडित किया।