दो तस्करों को 10-10 साल की सजा-: श्मशान घाट से 86 किलो गांजा के साथ पकड़ी गई थी कार

Update: 2025-12-05 11:46 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन । गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपितों आसिफ और आमिर को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह अहम फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने सुनाया।

मामला 2 जनवरी 2019 का है, जब प्रताप नगर थाने के इंचार्ज प्रेम सिंह को सूचना मिली कि आजादनगर श्मशानघाट में एक कार खड़ी है जिसमें बड़ी मात्रा में गांजा भरा हुआ है। सूचना पर प्रेम सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और श्मशानघाट के अंदर खड़ी कार को देखा। कार में दो व्यक्ति बैठे मिले जिनसे पूछताछ की गई।

इन लोगों ने खुद को चित्तौडग़ढ़ जिले साकरिया नई आबादी, निम्बाहेड़ा सदर निवासी आसिफ अली पुत्र निवाज अली और भागल तुंबडिय़ा, बड़ी सादड़ी निवासी आमिर उर्फ अमीर खान पुत्र ईशाक खान पठान बताया।

कार की तलाशी लेने पर 55 पैकेट गांजा मिला जिसका कुल वजन 86 किलोग्राम पाया गया। पुलिस ने कार को सीज किया और दोनों आरोपियों आमिर खान और आसिफ अली को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान पूरा होने के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने 14 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 82 दस्तावेज पेश कर दोनों आरोपितों पर लगे तस्करी के आरोप सिद्ध करवाये। ट्रायल के बाद विशिष्ट न्यायाधीश शर्मा ने दोनों आरोपितों को दस-दस साल के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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