बड़ा फैसला: राजस्थान में हटी दो बच्चों की बाध्यता, अब ज्यादा बच्चों वाले भी लड़ सकेंगे निकाय चुनाव
जयपुर । राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सियासत के मैदान में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। विधानसभा में मंगलवार को गहन बहस के बाद 'राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026' को पारित कर दिया गया। इस नए कानून के लागू होते ही अब प्रदेश में दो से ज्यादा बच्चों वाले नेता भी पार्षद, मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष और सभापति बन सकेंगे। सरकार ने राजस्थान नगरपालिका एक्ट की धारा 18 (2) में संशोधन कर वर्षों से चली आ रही इस बाध्यता को खत्म कर दिया है।
कुष्ठ रोगियों पर लगी रोक भी हटी, राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार
संशोधन बिल में न केवल दो बच्चों की बाध्यता हटाई गई है, बल्कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक को भी समाप्त कर दिया गया है। अब इस बिल को अंतिम मुहर के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राजभवन से हरी झंडी मिलते ही और नोटिफिकेशन जारी होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। आगामी निकाय चुनावों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, जिससे कई अनुभवी नेताओं के लिए राजनीति के द्वार फिर से खुल जाएंगे। बिल पारित होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र कुल 24 दिन चला।
गैस की कीमतों और राशनिंग पर सदन में भारी हंगामा
एक तरफ जहाँ चुनावी सुधारों पर मुहर लगी, वहीं दूसरी ओर शून्यकाल के दौरान सदन में गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस ने ईरान और यूएस-इजराइल युद्ध के चलते बढ़े गैस सिलेंडरों के दामों और कॉमर्शियल सिलेंडरों की राशनिंग (सीमित आपूर्ति) का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जूली ने सरकार से सब्सिडी देकर जनता को राहत देने की मांग की, जबकि मंत्री गोदारा ने अंतरराष्ट्रीय बाजार के हालातों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में गैस की किल्लत नहीं होने देगी। उचित जवाब न मिलने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया।
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