देशभर में लागू नये कानून, बीएनएस के तहत पहली एफआईआर फूलियाकलां थाने में हुई दर्ज

By :  prem kumar
Update: 2024-07-01 13:45 GMT

 भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। शाहपुरा जिले में नए कानून बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर थाना फूलियाकलां में दर्ज किया गया है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता- (बीएनएस) के तहत जांच और कार्रवाई की जाएगी।

पहली एफआईआर फूलियाकलां थाने में

बीएनएस के तहत पहली एफआईआर सोमवार को दर्ज की गई। इस मामले में फूलियाकलां पुलिस ने पनोतिया निवासी तुलसीराम पुत्र उगमा कुमावत की शिकायत पर बीएनएस की धारा 74, 189(2), 329(3), 115(3)के तहत शिकायत दर्ज की गई है। कैलाश कुमावत सहित करीब दो दर्जन लोगों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है।

ये है मामला

फूलियाकलां थाना प्रभारी देवराज सिंह ने बीएचएन को बताया कि तुलसीराम कुमावत ने कैलाश, उगमी देवी, सोनिया, मुकेश पुत्र कैलाश व मुकेश पुत्र पांचू व 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी। जिसमें जमीन विवाद के चलते हमला करने का आरोप लगाया गया है।

जमीन को लेकर हुई जंग, 11 चोटिल

थाना प्रभारी सिंह के अनुसार, पनोतिया में कुमावत समाज के दो पक्षों के बीच सोमवार सुबह जमीन विवाद के चलते झगड़े में लाठी-भाटा चले। इसके चलते तुलसीराम कुमावत, अशोक, सत्यनारायण, परमेश्वर, मंजू व नौरती, जबकि दूसरे पक्ष के कैलाश, उगमी देवी, सोनिया, मुकेश व एक अन्य मुकेश चोटिल हो गये। झगड़े के बाद सभी घायल शाहपुरा अस्पताल पहुंचे, जहां कैलाश, उगमी व तुलसीराम को भर्ती कर शेष को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हालांकि कैलाश कुमावत पक्ष की ओर से कोई रिपोर्ट पुलिस को अब तक नहीं मिली है। 

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