प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए 1 अक्टूबर 2024 को 6 वर्ष की आयु जरूरी

By :  vijay
Update: 2024-07-11 13:16 GMT



भीलवाड़ा । शैक्षिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में प्रवेश के लिए बालकों की आयु की गणना के संबंध में आधार तिथि 01 अक्टूबर 2024 मानते हुए किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। 1 अक्टूबर 2024 तक 06 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी बालक/ बालिकाएं राजकीय विद्यालयों में होने वाले समस्त प्रवेश तथा गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्र होगें। इस संबंध में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक निदेशक ने संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा को पत्र लिख आदेश जारी किये। संचालित समस्त विद्यालयों में आदेशों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ विद्यालय संचालकों/संस्थाप्रधानों (निजी/राजकीय) के द्वारा बालक/बालिकाओं को कक्षा 01 में प्रवेश देने में जारी आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। इस क्रम में पुनः स्पष्ट किया है कि पूर्व से ही सरकारी/गैरसरकारी विद्यालय/बालवाटिका/बालवाडी /आंगनबाडी /प्री-प्राइमरी/अन्य संस्थान जहाँ पर कक्षा 01 से पूर्व का अध्ययन कराया जाता है, इत्यादि में कहीं पर भी वर्तमान में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं पर आयु गणना की तिथि प्रभावी नहीं होगी। टी.सी. के आधार पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों अर्थात् किसी अन्य संस्थान में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों के कक्षा-1 में प्रवेश होने पर बाध्यता नहीं रहेगी।

जन्म तिथि द्वारा आयु की गणना कर आरटीई/गैर-आरटीई के अन्तर्गत आयु के आधार पर प्रथम बार कक्षा 01 में नवप्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही लागू होगी। ऐसे बालक-बालिकाओं की कक्षा 01 में नवप्रवेश लेने हेतु दिनांक 01.10.2024 को न्यूनतम आयु निर्धारित मापदण्ड अनुसार 06 वर्ष होना अनिवार्य है।

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