भीलवाड़ा। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियमों के तहत हर वर्ष नवंबर में पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए जीवित प्रमाण पत्र (Life Certificate) प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इस वर्ष राज्य सरकार ने पेंशनर्स के लिए अंतिम तिथि बढ़ाते हुए 20 दिसंबर तक प्रमाण पत्र जमा कराने की सुविधा दी है।
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग के निदेशक महेंद्र सिंह भूकर ने बताया कि सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को काफी सरल बनाया है। पेंशनर्स राज्य सरकार में कार्यरत राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) के माध्यम से उनके SSO ID पर IFMS 3.0 से अपना जीवन प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं।
इसके अलावा पेंशनर्स संबंधित कोषालय, उपकोषालय, पेंशन निदेशालय व संभागीय पेंशन कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। साथ ही पूर्व में निर्धारित अन्य तरीकों से भी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।