जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक सम्पन्न, पीड़ितों को मिला 2.95 लाख का प्रतिकर

Update: 2026-01-16 12:13 GMT

 भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश  अभय जैन की अध्यक्षता में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाशागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत लंबित मामलों का गंभीरता से विचार किया गया।

प्राधिकरण के सचिव एवं अपर सत्र न्यायाधीश विशाल भार्गव ने बताया कि बैठक में कुल 47 लंबित आवेदन पत्रों पर चर्चा की गई। इनमें से 4 आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई और कुल 2 लाख 95 हजार रुपये की प्रतिकर राशि पीड़ितों को स्वीकृत की गई।

बैठक में न्यायालय के विभिन्न अधिकारियों और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें न्यायाधीश मुज्जफर चौधरी (मोटर दुर्घटना एवं दावा अधिकरण संख्या-02), न्यायाधीश शंकर लाल मारू (पारिवारिक न्यायालय संख्या-01), पुलिस अधीक्षक धमेन्द्र सिंह, अति. जिला मजिस्ट्रेट (शहर) प्रतिभा देवठियां, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगेंद्र सिंह, अध्यक्ष बार संघ उम्मेद सिंह राठौड़, राजकीय अभियोजक रघुनंदन सिंह कानावत सम्मिलित थे।

बैठक का उद्देश्य पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ितों को न्यायोचित वित्तीय सहायता प्रदान करना और लंबित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना था। इस बैठक के फैसले से कई पीड़ितों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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