‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान’’ दिपावली पर्व पर विशेष अभियान के तहत लिये 5 सेम्पल
भीलवाड़ा,। आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औशधि नियंत्रण) डॉ. टी. शुभमंगला राजस्थान जयपुर एवं जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में चलाये जा रहे ‘‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान’’ के अन्तर्गत दिपावली पर्व पर विशेष अभियान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा जिले मे दिपावली पर्व पर विशेष अभियान चलाकर कुल 5 खाद्य नमूने लिये गये। अभियान के तहत अब तक कुल 50 खाद्य नमूने लिये गये एवं लगभग 3000 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट कराई गयी तथा 270 किग्रा खाद्य सामाग्री सीज की गई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारीयो द्वारा मैसर्स-बिकानेर मिष्ठान भण्डार, अजमेर चौराया से फीका मावा का 1 नमूना लिया गया, मैसर्स- वृन्दावन स्वीट्स, इंदिरा मार्केट, गोपालगंज, से मलाई बर्फी का 1 नमूना लिया, मैसर्स- चारभुजा स्वीट्स, मंगरोप़ भीलवाडा से बीकाजी सोहन पपड़ी व मावे की बर्फी के 2 नमूने लिये गये एवं मैसर्स महेश्वरी ट्रेडर्स, सदरबाजार, हमीरगढ़, से मूंगफली तेल का 01 नमुना लिया।
सभी नमूनो को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेंर में जाँच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले मे अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेल व मसालों को खुले में नही बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाइयां इत्यादि ढक कर रखने, उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पैकिंग मटेरियल फूड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शर्मा ने बताया की खाद्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिकों से अपील की है अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 9462819999, 01482-232643 पर दी जा सकती है।
