जिले के 82.02 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन सम्पन्न

By :  vijay
Update: 2025-03-27 13:44 GMT
जिले के 82.02 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन सम्पन्न
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भीलवाड़ा । सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सभी पेंशन योजना के लाभार्थियों का प्रतिवर्ष दिसम्बर माह तक वार्षिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होता हैं। वर्तमान में जिले में 312529 पेंशनर्स द्वारा वार्षिक सत्यापन करवाया लिया गया है।

जिले में कुल 381051 सामाजिक सुरक्षा पेंशनर है। वार्षिक सत्यापन नहीं करवाए जाने की स्थिति में पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है, अतः सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स जिन्होंने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है, ये नजदीकी ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर जाकर सभी पेंशनर स्वयं का वार्षिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया के संबंध में उपलब्ध सुविधा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक नूतन कुमार शर्मा ने बताया कि पेंशनर द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क/ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप से करवाया जा सकेगा, वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु विकसित एंड्रॉयड मोबाइल एप्प ( Rajasthan Social Pension And Aadhar Facerd ) के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकॉग्निशन के आधार पर किया जा सकेगा, यदि किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर के संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी पेंशन पोर्टल पर लॉगिन कर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करने पर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। सत्यापन की प्रक्रिया से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन नहीं होने पर पेंशनर के व्यक्तिशः उपस्थित होने पर उनके दस्तावेजों की जाँच के आधार पर संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन करते समय संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाईल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा जिसके माध्यम से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किया जा सकेगा साथ ही वर्ष 2023 और 2024 के असत्यापित पेंशनर द्वारा वर्ष 2025 हेतु सत्यापन कराने पर स्वतः सत्यापित होंगे। (इन्हें वर्ष 2023 और 2024 के लिए पृथक से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।) इन विकल्प के माध्यम से भी वार्षिक सत्यापन करवा सकते है।

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