5 घरेलू गैस सिलेंडर समेत उपकरण जब्त: घरेलू एलपीजी के दुरुपयोग के विरुद्ध अभियानः अवैध एलपीजी रिफिलिंग पर कार्यवाही
भीलवाड़ा। घरेलू एलपीजी के दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान के तहत जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षक विक्रान्त मथुरिया एवं प्रवर्तन निरीक्षक विनोद मीणा द्वारा बुधवार को कार्यवाही की गयी।
जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि सुखाड़िया नगर स्थित जोगणिया कार बाजार के सामने, मारूति एल्टो नम्बर आर.जे. 06-सीबी-2837 में घरेलू गैस सिलेंडर (बीपीसीएल) से अवैध गैस रिफिलिंग किया जाना पाया गया। मारूति एल्टो घनश्याम सिंह राठौड़ का था, जो सोनू कुमावत, कार्मिक जोगणिया कार बाजार से 950/- रूपये की कीमत पर उसकी कार में अवैध गैस रिफिलिंग करवा रहा था। कार के पास अवैध गैस रिफिलिंग हेतु अन्य चार बीपीसीएल की भरी हुई टंकियां पाई गई जिनके कागजात आरोपी सोनू कुमावत द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। आरोपी सोनू कुमावत एवं घनश्याम सिंह राठौड़ द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग का कृत्य कर एलपीजी ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया।
वजह सबूत सोनू कुमावत के कब्जे से 5 घरेलू गैस सिलेंडर मय 61.1 के.जी. एलपीजी, रिफिलिंग मशीन मय मोटर, बिजली की तार 10 फीट, रेगुलेटर, रबर की नली जब्त सरकार किया जाकर मोदी गैस के मैनेजर कैलाश मोदी को संभलाये गये जबकि एल्टो कार नम्बर आर.जे. 06-सीबी-2837 को सुभाष नगर थाना के कांस्टेबल विजय कुमार बेल्ट नम्बर 1891 को सुपुर्द किया गया। कार्यवाही के दौरान कनिष्ठ सहायक जिला रसद कार्यालय राधेश्याम खटीक मौजूद रहा।