तीन मासूमों की हत्या करने वाली मां को फांसी की सजा

Update: 2025-07-10 12:29 GMT

औरैया। तीन मासूमों को सेगुर नदी में डूबोकर मारने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायाधीश सैफ अहमद ने मां को फांसी और प्रेमी को उम्रकैद फांसी की सजा सुनाई। साथ ही, दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।

फफूंद थाना क्षेत्र के बरौआ गांव निवासी प्रियंका की शादी जनपद इटावा थाना बसरेहर के गांव लुईया निवासी अवनीश से हुई थी। प्रियंका के चार बच्चे सोनू, आदित्य, माधव और मंगल हुए। दो साल पहले पति अवनीश की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी।

इसके बाद वह चचेरे देवर आशीष के साथ रहने लगी। गांव में बदनामी होने पर वह मायके बरौआ आ गई। यहां पर भी आशीष साथ आकर रहने लगा था। गांव में भी जब ताने मिलने लगे तो एक महीने पहले वह आशीष व बच्चों को लेकर औरैया के बनारसीदास मोहल्ले में किराए पर कमरा लेकर रहने लगी।

 



 


आशीष सैलून में काम करता था। इधर, बच्चों की परवरिश को लेकर घर में रोज कलह होने लगी। नशे में आशीष प्रियंका व बच्चों से मारपीट करने लगा। तंग आकर 27 जून की सुबह प्रियंका सभी बच्चों संग सेंगर नदी के केशमपुर घाट पर पहुंची।एक-एक कर आठ वर्षीय सोनू, सात वर्षीय आदित्य, छह वर्षीय माधव, और ढाई वर्षीय मंगल को पानी में डुबो दिया। तीन की मौत हो गई जबकि सोनू किसी तरह बच गया। उसे मरा समझकर प्रियंका वहां से भाग निकली। मां के जाते ही सोनू ने निकलकर ग्रामीणों को सूचना दी।

पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक वर्ष 13 दिन 11 बाद दोषी प्रियंका को फांसी की सजा जबकि में प्रेमी आशीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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