नया श्रम अध्यादेश:: अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकेंगे काम, कार्यघंटे भी बढ़े

Update: 2025-10-28 08:34 GMT

 

 जयपुर। राजस्थान सरकार ने दुकानों और वाणिज्य संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के हित में बड़ा संशोधन किया है। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश 2025 के तहत अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। पहले प्रशिक्षु के लिए न्यूनतम आयु सीमा 12 वर्ष निर्धारित थी, जिसे अब 14 वर्ष कर दिया गया है।

नए प्रावधानों के अनुसार, 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को रात के समय कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले यह सीमा 12 से 15 वर्ष तक के लिए लागू थी।

 कार्य समय में बदलाव 

अध्यादेश में श्रमिकों की कार्य अवधि की अधिकतम सीमा भी 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है। साथ ही, ओवरटाइम की अधिकतम सीमा को तिमाही में 144 घंटे तक बढ़ाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे व्यापारिक संस्थानों की उत्पादकता और कार्यक्षमता दोनों में वृद्धि होगी।

प्रचलित *राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958* के तहत 12 से 15 वर्ष के किशोरों को प्रतिदिन अधिकतम 3 घंटे काम की अनुमति थी, जबकि संशोधन के बाद यह प्रावधान अब 14 से 18 वर्ष की आयु तक लागू होगा।

 महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नियम 

वहीं, *राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम 2025* में महिलाओं की सुरक्षा और निजता को लेकर विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। विशिष्ट प्रकृति के कारखानों में महिलाओं को काम पर रखने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए सुरक्षा मानकों और कार्यस्थल पर उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

 

 

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