चित्तौड़गढ़। विजयपुर थाना क्षेत्र में ढाई साल पहले हुई महिला हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट क्रमांक-2 के पीठासीन अधिकारी विनोद बैरवा ने आरोपी भारत सिंह पुत्र गणपत सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
हत्या कर छिपाया था सिर
अपर लोक अभियोजक ममता जीनगर ने बताया कि 17 फरवरी 2023 को पचुंडल गांव निवासी महेंद्र सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उनकी बहन प्रेम कंवर अकेली रहती थी। एक दिन वे उसके घर पहुंचे तो देखा कि पलंग पर कोई कंबल ओढ़कर लेटा हुआ है। कंबल हटाया तो प्रेम कंवर की लाश पड़ी थी और उसका सिर गायब था। सिर की जगह तकिया रखा हुआ था।
स्टोर से बरामद हुई गर्दन
पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर जांच के दौरान महिला की गर्दन उसी कमरे के स्टोर से बरामद हुई। मामले की गंभीरता देखते हुए तत्कालीन थानाधिकारी ने जांच एएसआई सुरेश गिरी को सौंपी।
गांव का ही निकला हत्यारा
जांच में सामने आया कि हत्या गांव का ही रहने वाला भारत सिंह ने की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया। लंबी सुनवाई के बाद अब अदालत ने उसे उम्रकैद और आर्थिक दंड से दंडित किया है।